छत्तीसगढ़-जांजगीर चांपा में युवक को अजीवन कारावास और अर्थ दण्ड, चरित्र शंका पर टंगिया से की थी पत्नी की हत्या

जांजगीर/चांपा.

जांजगीर चांपा जिले में पत्नी की चरित्र पर शंका कर लकड़ी के बेट और टंगीया से वार कर हत्या की थी। जिला न्यायधीश शक्ति सिंह राजपूत ने आरोपी पति सम्पत सारथी को धारा 302 के तहत दोषी करार देते हुए  अजीवन कारावास की सजा और 5 हजार रुपए के अर्थ दण्ड से दण्डित किया है। मामला शिवरीनारायण थाना क्षेत्र का है।

शिवरी नारायण थाने में चितरेखा सारथी ने 6.1.2023 को सूचना दी की  शाम 3 बजे उसकी बहन सुलेखा सारथी को उसके पति सम्पत सारथी चरित्र शंका को लेकर टंगीया और लकड़ी डंडा से मारपीट कर हत्या कर दिया है जिससे सिर और गर्दन के पर चोट के निशान है। थाने में धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी सम्पत सारथी को गिरफ्तार कर जेल भेज गया था। लोक अभियोजक राजेश पाण्डेय ने बताया की आरोपी पति सम्पत सारथी अपनी पत्नी सुलेखा सारथी के चरित्र शंका की बात को लेकर घर के पीछे बड़ी में विवाद हुआ,विवाद बढ़ने पर आरोपी सम्पत सारथी ने पास में रखे लकड़ी के डंडा से पीट पीट कर घायल किया जिससे वह जमीन पर गिर पड़ी और पास में रखे टंगीया से गले में मारा था। फिर घर में ताला लगाकर लड़के को चाबी देने चला गाया। जिस समय उसकी सास तेज गति से चल रही थी। 'और कह रहा था की कुछ भी हो जाय मेरा नाम आय।' आरोपी की ओर से विचार व्यक्त किया गया जिस पर आरोपी द्वारा अपनी पत्नी पर चरित्र शंका कर  टंगीया से वार कर उसकी हत्या की गई है वह अत्यंत ही गंभीर प्रकृति का अपराध है कठोर से कठोर दंड दिया जाए। जिला न्यायाधीश शक्ति सिंह राजपूत ने सम्पत सारथी को दोषी करार देते हुए अजीवन कारावास की सजा और 5 हजार रुपए के अर्थ दण्ड से दण्डित किया है अर्थ दंड की राशि अदा नहीं करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास का आदेश जारी किया है।

India Edge News Desk

Follow the latest breaking news and developments from Chhattisgarh , Madhya Pradesh , India and around the world with India Edge News newsdesk. From politics and policies to the economy and the environment, from local issues to national events and global affairs, we've got you covered.

Related Articles

Back to top button